आपराधिक कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता के तहत आप कब्जाधारी के खिलाफ पुलिस थाने में धोखाधड़ी, अवैध तरीके से संपत्ति हथियाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व अवैध प्रवेश करने के लिए मामला दर्ज करवा सकते हैं। यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है, तो ऑनलाइन भी शिकायत दी जा सकती है और इसके बाद कोर्ट के जरिए भी मामला दर्ज करवाया जा सकता है।
सिविल कार्रवाई
पीडि़त अपनी संपत्ति का कब्जा फिर से प्राप्त करने के लिए सिविल कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए कब्जाधारी के खिलाफ वाद लाना होगा, जिसके जरिए कोर्ट कब्जाधारी को कब्जा छोडऩे के आदेश देता है। साथ ही हर्जाना भी मिल सकता है। इसमें पीडि़त को कोर्ट में संपत्ति का मालिकाना अधिकार व अवैध कब्जा साबित करना होता है।
संदीप लुहाडिय़ा, एडवोकेट