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आधार से भी आप कर सकते हैं आईटीआर ई-वेरिफिकेशन, जानें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

Aadhaar Card Income Tax Return : इनकम टैक्‍स रिटर्न की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आईटीआर दाखिल करने के बाद इसे वेरिफाई करना जरूरी है। इनकम टैक्‍स रिटर्न को आधार कार्ड के जरिए भी आसानी से ई-वेरिफाई किया जा सकता है। यूआईडीआई ने इस बारे में जानकारी दी है।

May 27, 2022 / 01:15 pm

Shaitan Prajapat

Aadhaar Card Income Tax Return

Aadhaar Card Income Tax Return : बहुत से लोग है जो हर साल इनकम टैक्स देते है। इन लोगों प्रति वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना होगा। आईटीआर में लोग अपनी आमदनी के साथ खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे जानकारी देते है। जो लोग टैक्स देने योग्य होते है उनको नए वित्त वर्ष की शुरूआत के बाद पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर दाखिल करना होता है। रिटर्न की प्रक्रिया में आईटीआर दाखिल करने के बाद इसे वेरिफाई करना होता है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन करना होता है। अगर इसका वेरिफाई नहीं किया जाता तो इसे इनवैलिड माना जाता है। आप आधार कार्ड के जरिए भी आईटीआर ई-वेरिफिकेशन कर सकते है। आइए जानते हैं इसके स्टेप बाई स्पेट प्रोसेस के बारें में।

UIDAI ने बताया तरीका
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बताया कि इनकम टैक्‍स रिटर्न को आधार कार्ड से भी ई-वेरिफाई किया जा सकता है। यूआईडीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आसानी से आधार के जरिए आईटीआर ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। इसलिए आपके आधार कार्ड से पेन कार्ड और मोबाइल नंबर जुडे होना चाहिए।

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आधार से ऐसे करें आईटीआर ई-वेरिफिकेशन
— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
— होम पेज पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
— अब आधार नंबर दर्ज करें और पैन नंबर को वेरीफाई करें।
— इसके बाद पैन और आधार की जानकारी वेरीफाई हो जाएगी।
— अब ITR Filing Website पर जाकर ITR फॉर्म भरें।
— आपको यहां पर वेरिफिकेशन विकल्‍प को चुनना होगा।
— अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा।
— ओटीपी संख्या दर्ज कर समिट पर क्लिक करें।
— इसके बाद आपको Return successfully e-Verified लिखा नजर आएगा।
— इस प्रकार से आप ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी कर सकते है।

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बिना ई वेरिफिकेशन के आईटीआर अमान्य
जो लोग अपनी आय पर टैक्स देते है वे सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते है। यदि कोई ऑनलाइन मोड से आईटीआर दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आईटीआर भरने वाला इसका ई-वेरिफिकेशन नहीं करने पर वह आईटीआर अधूरी मानी जाती है। इसलिए निर्धारित समय में ई वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए।

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