आसान होगा इंश्योरेंस क्लेम का निपटान-
नए नियम के मुताबिक अब इंश्योरेंस क्लेम को निपटाना आसान होगा । इसके लिए Insurance Regulatory and Development Authority Of India ने बीमा कंपनियों को इस में होने वाले खर्च को अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड न करने की सलाह दी है। IRDAI के मुताबिक ऐसा करने से अब कंपनियां हॉस्पिटल में होने वाला सारा खर्च उठाएगी। इससे पहले कैशलेस सिस्टम ( cashless system ) होने के बावजूद बीमा धारक ( Insurance holder ) को कुछ बिलों क खर्च उठाना पड़ता था और उसका क्लेम मिलना बेहद मुश्किल होता था। क्योंकि सब लिमिट होने की वजह से इंश्योरेंस का एक प्रतिशत रूम के लिए तो 5 फीसदी दवाई इसके ऊपर का खर्च होने पर कंपनियां क्लेम ( Insurance Claimm ) नहीं देती थी । अब ऐसा नहीं होगा।
कब से लागू होगा नियम- नया नियम 1 अक्टूबर, 2020 या उसके बाद खरीदे जाने वाले स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ( Health Insurance Policy ) पर लागू होगा।
इसके साथ ही इरडा ने कोविड-19 के लिए खास तौर पर ल़न्च होने वाले शार्ट टर्म इंश्योरेंस के बारे में गाइडलाइन जारी की है-