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कार्ड से भुगतान पर सरचार्ज वसूलना है गैरकानूनी

कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की रोक के बावजूद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर सरचार्ज लिए जा रहे हैं। याचिका पर हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है।

May 18, 2016 / 10:18 am

Santosh Trivedi

debit card fraud

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस भेजकर 19 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। 
वसूलते हैं 2.5 फीसदी तक सरचार्ज

कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की रोक के बावजूद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर सरचार्ज लिए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अभी भी खुदरा दुकानदार कार्ड से भुगतान करने पर 2.5 फीसदी तक सरचार्ज वसूलते हैं। नगद भुगतान पर इस तरह का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाता है।
रोकने के लिए बने गाइडलाइन

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने एडवोकेट अमित साहनी की ओर से दायर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्रालय और और आरबीआई से शपथपत्र देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के शपथपत्र देने के बाद कार्ड से भुगतान पर गैरकानूनी सरचार्ज को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करें।

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