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सीए से सत्यापित फॉर्म भरना जरूरी नहींCBIC ने पांच करोड़ से अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों की ओर से वार्षिक जीएसटी रिटर्न में फॉर्म 9सी में अलग से सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट की ओर से सत्यापित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब कारोबारी या कंपनी इसकी स्व-प्रमाणित कॉपी जमा करा सकते हैं। अब तक टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर – 9सी के रूप में सीए से सत्यापित समाधान विवरण अलग से जमा कराना पड़ता था।
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कंपनियां स्व-प्रमाणित कर सकेंगीसीबीआईसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में दो करोड़ रुपए तक की बिक्री वाले कारोबारियों को वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने से छूट दी है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी और कंपनियां अब अपने वार्षिक जीएसटी रिटर्न को खुद स्व-प्रमाणित कर सकेंगी। इन्हें इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) से अनिवार्य ऑडिट सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी।
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