कारोबार

Food Delivery: डिलीवरी की दूरी बढ़ा-चढ़ा कर बताने पर इस फ़ूड डिलीवरी एप पर 35 हजार का जुर्माना

Food Delivery: ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप swiggy पर फूड डिलीवरी की दूरी को आर्टिफीशियल तरह से बढ़ाकर ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने के लिए 35000 रुपए का जुरमाना लगाया गया है

जयपुरNov 04, 2024 / 05:20 pm

Ratan Gaurav

Food Delivery

Food Delivery: रंगा रेड्डी नाम का एक उपभोगता विवाद निवारण आयोग ने स्विगी के खिलाफ अनुचित व्यवहार के लिए फैसला सुनाया है। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्विगी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता सुरेश बाबू को कुल 35,453 रुपये का मुआवजा प्रदान करें।
ये भी पढ़े:- माइक्रोसॉफ्ट के नए सीनियर एग्जीक्यूटिव जय पारिख कौन हैं? जिन्होंने फेसबुक डेटा सेंटर को बनाया सफल

क्या है पूरा मामला? (Food Delivery)

1 नवंबर को सुरेश बाबू नाम के एक यूजर ने अपनी स्विगी वन मेंबरशिप तहत एक ऑनलाइन ऑर्डर (Food Delivery) किया जिसमें मेंबरशिप के अनुसार, एक तय दूरी तक मुफ्त डिलीवरी का वादा किया गया था, लेकिन स्विगी ने कथित रूप से 9.7 किलोमीटर की वास्तविक दूरी को बढ़ाकर 14 किलोमीटर दर्ज कर दिया, जिससे सुरेश बाबू को 103 रुपए का अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना पड़ा। सुरेश बाबू ने गूगल मैप्स का स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया, जिसे आयोग ने मान्य किया। जांच में पाया गया कि स्विगी ने बिना किसी ठोस कारण के दूरी बढ़ाकर अनुचित व्यापारिक आचरण किया है, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके।
ये भी पढ़े:- बढ़ने वाले हैं चाय, बिस्किट, तेल, शैंपू जैसी जरूरी चीजों के दाम, जानिए क्या है कारण

कोर्ट ने ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया

स्विगी के ग्राहक सुरेश बाबू की शिकायत पर सुनवाई के दौरान स्विगी की गैर-हाजिरी पर कोर्ट ने एकतरफा फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्विगी को आदेश दिया कि वह बाबू को 350.48 रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए, साथ ही 103 रुपए का डिलीवरी शुल्क भी वापस करे। इसके अतिरिक्त, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए स्विगी को 5,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने स्विगी को मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपए देने का निर्देश दिया साथ ही, यह भी आदेश दिया कि स्विगी भविष्य में मेंबरशिप लाभों का गलत उपयोग करते हुए डिलीवरी (Food Delivery) की दूरी में इस प्रकार की हेराफेरी न करे। इसके अलावा आयोग ने स्विगी को अपने उपभोक्ता को 25,000 रुपए का दंडात्मक हर्जाना भी जमा करने का निर्देश दिया है। स्विगी को इन सभी निर्देशों का पालन करने के लिए आयोग से 45 दिन का समय भी मिला है।

स्विगी ला रही है आईपीओ

ऑनलाइन फूड डिलीवरी (Food Delivery) प्लेटफॉर्म स्विगी अपने आईपीओ की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, जिसकी लॉन्चिंग 6 नवंबर को तय की गई है। कंपनी का उद्देश्य इस आईपीओ के माध्यम से प्राइमरी मार्केट से लगभग 11,000 करोड़ रुपए जुटाना है। स्विगी के इस आईपीओ में निवेशकों का भारी उत्साह देखने को मिला है। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड नॉर्जेस और फ़िडेलिटी जैसे वैश्विक निवेशकों ने इसमें 15 बिलियन डॉलर से अधिक की बोलियां लगाई हैं।

Hindi News / Business / Food Delivery: डिलीवरी की दूरी बढ़ा-चढ़ा कर बताने पर इस फ़ूड डिलीवरी एप पर 35 हजार का जुर्माना

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.