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बैंक अकाउंट की जानकारी देना
अगर आपने गलत बैंक से संबंधित जानकारी भर दी है तो आपको आपके पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। आपका पूरा पैसा अटक जाएगा। गौरतलब है कि आप जो जानकारी ईपीएफओ में देते हैं,उन्हीं में आपका पैसा आता है। अगर आपकी बैंक डिटेल्स गलत होंगी तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ईपीएओ के पास दर्ज बैंक अकाउंट सही तरह से दर्ज किया गया हो। वह अकाउंट UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से जोड़ा गया हो।
केवाईसी पूरी न होने पर
अगर आपका केवाईसी पूरा नहीं होगा तो भी आपका पैसा अटक सकता है। केवाईसी डीटेल पूरा और वेरिफाई नहीं हुआ है तो ईपीएफओ आपका विदड्रॉल क्लेम हटा सकता है। केवाईसी पूरा है और वेरिफाई किया गया है या नहीं इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन कर जांच सकते हैं।
जन्म तिथि का गलत होना
EPFO में दर्ज जन्मतिथि और कर्मचारी के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अगल-अलग तो भी एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। EPFO ने एक सर्कुलर जारी करा था, इसमें EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि सही करने और UAN को आधार से लिंक के नियमों में ढील दी थी। अब आप जन्मतिथि को तीन साल तक ठीक कर सकते हैं।
आधार से UAN का लिंक न होना
अगर आपका यूएएन आधार से जुड़ा नहीं है तो आपका ईपीएफ विदड्रॉल आवेदन कैंसल होगा। यूएएन या ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने के चार तरीके हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से यूएएन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
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शर्तें पूरी करना जरूरी
अगर किसी आपात जरूरतों को लेकर विड्रॉल कर रहे हैं तो तीन शर्तों को पूरा करना सबसे जरूरी है। अगर खाताधारक इन तीन शर्तों को मानने से चूक जाता है तो उसका आवेदन रद्द हो जाएगा। पहला- UAN सक्रिय होना जरूरी है, दूसरा- अकाउंट आधार वेरिफाइड हो और UAN से लिंक हो, तीसरा- सही IFSC के साथ बैंक अकाउंट UAN से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा सदस्य का हस्ताक्षर साफ हो और रिकॉर्ड के साथ मेल खाना जरूरी है, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।