मिली जानकारी के मुताबिक अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए किसी डेडलाइन का झंझट से मुक्ति मिल गई है। किसी भी वक्त पेंशनर्स इस काम को कर सकेंगे। हालांकि एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद वह 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसके बाद आपको दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
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वर्ष 2019 तक हर पेंशनधारी को नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य था, लेकिन, दिसंबर में इस नियम में बदलाव कर दिया गया था। अब आप जब चाहें लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे कई पेंशनधारियों को बहुत लाभ मिला है।
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EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुतबिक, ‘EPS’95 पेंशन भोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।’
– पीपीओ नंबर
– आधार नंबर
– बैंक अकाउंट नंबर
– आधार से जुड़ा नंबर कैसे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट?
EPFO के मुताबिक, पेंशनर्स किसी भी सार्वजनिक सेवा केंद्र (CSC), पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस, उमंग ऐप या पेंशन देने वाली बैंक में जाकर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
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