क्या होता है EPFO? (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)
EPFO (Employees Provident Fund Organisation) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के अधीन काम करने वाला एक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, ताकि वे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। EPFO एक सरकारी संगठन है जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), पेंशन और बीमा जैसी योजनाओं का प्रबंधन करता है। ये भी पढ़े:- दिवाली पर फूटा महंगाई बम सोना चांदी हुआ महंगा EPFO: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह फैसला लिया है कि ईपीफओ के सभी सदस्यों को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत बढ़े हुए बीमा लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी ईपीफओ सदस्यों को सेवानिवृत्ति निधि का लाभ मिलेगा। इससे 6 करोड़ से अधिक ईपीफओ सदस्यों को 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा सुरक्षा मिलेगी, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक होगी।
क्या है EDLI योजना (EPFO)
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना एक सरकारी बीमा योजना है, जो EPFO सदस्यों को कवर करती है। EDLI योजना की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी। इसके तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति को 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ मिलता है। यह सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है।EPFO कैसे काम करता है?
ईपीफओ के तहत, सभी संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते खोलने होते हैं। इन खातों में हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपना-अपना हिस्सा जमा करते हैं। यह एक प्रकार की लंबी अवधि की बचत योजना होती है, जिसका लाभ कर्मचारी रिटायरमेंट के समय या किसी विशेष परिस्थिति में उठा सकते हैं। ये भी पढ़े:- राजस्थान के प्रमुख शहरों में आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, जानें अपने शहरों के रेट्स
यह ईपीफओ की सबसे प्रमुख योजना है, जिसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही एक निश्चित प्रतिशत अपने वेतन का भविष्य निधि में जमा करते हैं। कर्मचारी के वेतन का 12% और नियोक्ता का भी 12% भविष्य निधि में जाता है। इसमें से 8.33% पेंशन योजना (EPS) में और बाकी भविष्य निधि में जमा होता है। यह एक प्रकार की बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद या नौकरी छोड़ने पर जमा राशि का भुगतान किया जाता है।
EPFO की प्रमुख योजनाएं:
कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF):यह ईपीफओ की सबसे प्रमुख योजना है, जिसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही एक निश्चित प्रतिशत अपने वेतन का भविष्य निधि में जमा करते हैं। कर्मचारी के वेतन का 12% और नियोक्ता का भी 12% भविष्य निधि में जाता है। इसमें से 8.33% पेंशन योजना (EPS) में और बाकी भविष्य निधि में जमा होता है। यह एक प्रकार की बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद या नौकरी छोड़ने पर जमा राशि का भुगतान किया जाता है।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS):
ईपीफओ यह योजना कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह प्रबंधन द्वारा दिए गए योगदान का एक हिस्सा होता है। इस योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना में लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना आवश्यक है।
ईपीफओ यह योजना कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह प्रबंधन द्वारा दिए गए योगदान का एक हिस्सा होता है। इस योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना में लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना आवश्यक है।