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बुजुर्गों के हित में फैसला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते बुजुर्गों के हित के लिए लिया है। बता दें कि कर्मचारियों की पेंशन योजना (Employees’ Pension Scheme 1995) (EPS’95) के सभी पेंशनर्स को हर महीने पेंशन पाने के लिए हर साल एक बार डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (digital life certificate for pensioners) या जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होता है।
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पहले जेपीपी नवंबर में जमा करना था अनिवार्य
गौरतलब है कि पहले बुजुर्ग पेंशनर्स को नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य था। हालांकि अब पेंशनभोगी अगले साल तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।
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ये हैं जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के सेंटर्स
जीवन प्रमाण पत्र को पेंशनर्स कई जगहों पर जमा करा सकते हैं। इनमें 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) हैं जहां जेपीपी सबमिट किया जा सकता है। वहीं पेंशनभोगी जिस बैंक खाते में अपनी पेंशन पाते हैं उस बैंक की नजदीकी ब्रांच में भी सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इनके अतिरिक्त 1.90 लाख पोस्टमैन के पोस्टल नेटवर्क और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा देश भर में फैले 3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर भी जाकर DLC को जमा कर सकते हैं।
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ऐसे कराएं ऑनलाइन जेपीपी
पेंशनर्स चाहे तो अपने मोबाइल में UMANG ऐप के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र को जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस EPFO द्वारा सीमा बढ़ने से 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन बंद नहीं की जाएगी जिन्होंने नवंबर, 2020 के दौरान अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है।