पैन और आधार को लिंक नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 234H को शामिल किया गया है। इसके अनुसार अब 1 जुलाई से पहले पैन और आधार को लिंक नहीं करने 1 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं 1 साल तक लिंक नहीं करने पैन कार्ड काम करता रहेगा, लेकिन एक साल बाद पैन बंद (निष्क्रिय) भी हो सकता है।
जून के लास्ट तक लेट फीस
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, जो लोग 31 मार्च 2022 के बाद लेकिन 30 जून 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को 12 अंकों के यूनिक UIDAI नंबर( आधार कार्ड) से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपए लेट फीस देना पड़ेगा।
1 जुलाई से लेट फीस
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, जो लोग जून के लास्ट तक अपने पैन को आधार कार्ड के साथ नहीं जोड़ते हैं, उन्हें 1 जुलाई से पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 1 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
-क्विक लिंक्स सेक्शन ऑप्सन में से लिंक आधार विकल्प को चुनना है।
-इसके बाद एक बिंडो खुल जाएगी, जहां अपना पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, नाम और मोबाइल नंबर डालना है।
-अब मैं अपना आधार विवरण को मान्य करता हूं, विकल्प को चुनें और ‘जारी रखें’ ऑप्सन में किल्क करे।
– आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा।
-उस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को डाल देना है, जिसके बाद आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा।