उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि इसके लिए 7 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी किया जाए। उपराज्यपाल ने यह छूट देने का निर्णय दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत किया है, जिसके तहत बिजनेस के लिए सकारात्मक व अनुकूल माहौल और अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। उपराज्यपाल के इस निर्णय के बाद दूसरे देशों की तरह दिल्ली में भी ‘नाइट लाइफ’ को बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम 1954 के क्या हैं नियम?
दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम 1954 की धारा 14 में कहा गया है कि महिलाओं या युवाओं को दिल्ली में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। वहीं धारा 15 के अनुसार सरकार के पास प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार है, जिसे पहले सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया था। हालांकि बाद में समय को बढ़ाते हुए 11 कर दिया गया है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही हफ्ते में एक दिन दुकानों को बंद करने के आदेश में भी ढील दी गई है।
दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम 1954 की धारा 14 में कहा गया है कि महिलाओं या युवाओं को दिल्ली में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। वहीं धारा 15 के अनुसार सरकार के पास प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार है, जिसे पहले सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया था। हालांकि बाद में समय को बढ़ाते हुए 11 कर दिया गया है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही हफ्ते में एक दिन दुकानों को बंद करने के आदेश में भी ढील दी गई है।
दिल्ली सरकार और डीडीए ने 24×7 बिजनेस खोलने की है वकालत
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन आवेदनों के निपटाने में श्रम विभाग की ओर की गई देरी को गंभीरता से लेते हुए मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 24×7 बिजनेस खुले रहने के लिए साल 2016 में 18, 2017 में 26, 2018 में 83, 2019 में 25, 2020 में 4 और 2021 में 74 आवेदन दिए गए, लेकिन श्रम विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि दिल्ली सरकार और डीडीए ने इसकी मंजूरी के लिए वकालत की है।
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन आवेदनों के निपटाने में श्रम विभाग की ओर की गई देरी को गंभीरता से लेते हुए मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 24×7 बिजनेस खुले रहने के लिए साल 2016 में 18, 2017 में 26, 2018 में 83, 2019 में 25, 2020 में 4 और 2021 में 74 आवेदन दिए गए, लेकिन श्रम विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि दिल्ली सरकार और डीडीए ने इसकी मंजूरी के लिए वकालत की है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस तरह के आवेदनों को तय समय के अंदर निपटाने की सलाह दी है, जिससे बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके। इसके जरिए दिल्ली के कारोबारियों और व्यापारिक समुदाय में विश्वास पैदा होगा। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने इन आवेदनों के लंबित करने के कारणों का पता लगाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।