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ये हैं RBI के नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को यह अधिकार दिया है कि अगर एटीएम इस्तेमाल के समय गलती से किसी यूजर का पैसा कट जाय, तो वह बैंक से हर्जाना वसूल सकता है। अगर कार्ड जारी करने वाला बैंक 5 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं करता है तो ग्राहक को उसके बाद प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना मिलेगा। इसके लिए यूजर को कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने बैंकों की ओर से लचर एटीएम सेवा मुहैया कराने पर भी प्रति एटीएम 10 हजार रुपए बतौर हर्जाना वसूलने का ऐलान किया हैं। यह कदम आरबीआई ने एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के मकसद से उठाया है। नए नियमों के मुताबिक एटीएम (ATM) में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपए का जुर्माना आरबीआई लगाएगा। आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर 2021 से लागू होगी। Read More: FD: यस बैंक ने ब्याज दरों में किया बदलाव, इन बैंकों से दे रहा है ज्यादा रिटर्न ATM में पैसा मुहैया कराना बैंक की जिम्मेदारी आरबीआई की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसीलिए यह निर्णय किया गया कि बैंक/व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। ऐसा न करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा।
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