इसके अलावा टैक्स सेविंग स्कीम के जरिए 80C के तहत इनकम टैक्स में मिलने वाली 1.5 लाख की छूट को भी सरकार बढ़ा सकती है। अभी आप 80C के तहत 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। हालांकि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करके आप 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं।
अधिक इनकम वालों को भी सरकार दे सकती है तोहफा
डेलॉइट इंडिया का मानना है कि केंद्र सरकार पुरानी आयकर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ उच्च आय की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर सकती है। इसके साथ ही उच्च आय सीमा वालों के टैक्स को 30% से कम करके 25% किया जा सकता है।
इंडिविजुअल वयस्कों के लिए अभी क्या है टैक्स स्लैब – 2.5 लाख रुपए से कम की आय: मौजूदा टैक्स टैक्स स्लैब के तहत इतनी इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है।
– 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच की आय : इतनी इनकम वाले इंडिविजुअल वयस्क लोगों को 2.5 लाख रुपए से अधिक की आय पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। – 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आय: इस टैक्स स्लैब में आने वाले व्यक्तियों को अपनी इनकम पर 20% टैक्स देना पड़ता है।
– 10 लाख रुपए से अधिक की आय : 10 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले लोगों को 30% टैक्स देना होता है। 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए टैक्स स्लैब
-3 लाख रुपये तक की आय: इतनी इनकम में आने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के टैक्स में छूट मिलती है। – 3 लाख से 5 लाख की आय:इस स्लैब के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इनकम पर 5% की दर से टैक्स देना होता है। हालांकि टैक्स उस अमाउंट पर लगता है जो 3 लाख रुपए की सीमा से अधिक हो।
– 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आय: इस स्लैब वाले वरिष्ठ नागरिकों को इनकम पर 20% की दर से टैक्स देना पड़ता है। वहीं 10 लाख से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ता है।
सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 साल या उससे अधिक) के लिए टैक्स स्लैब – 5 लाख रुपए तक की आय : 5 लाख रुपए तक की आय वाले सुपर वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट दी जाती है।
– 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आय: 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए से कम आय वाले सुपर वरिष्ठ नागरिकों को अपनी इनकम पर 20% टैक्स देना पड़ता है।
– 10 लाख रुपए से अधिक : ऐसे सुपर वरिष्ठ नागरिक जो 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक इनकम अर्जित करते हैं, उनकी कुल इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाता है।