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बजट में राहत : दस लाख की कमाई पर 15,600 रुपए की टैक्स बचत

Income Tax slabs and savings : बजट 2023 में मोदी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में सात से घटकर छह टैक्स स्लैब हो गए हैं। अब 15 लाख तक सिर्फ 20 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा। सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी।

Feb 02, 2023 / 02:29 pm

Giriraj Sharma

Budget 2023 : Income Tax slabs and savings

Income Tax slabs and savings : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब सात लाख रुपये तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन सात लाख रुपए से ज्यादा आय होने पर टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आयकर देना होगा। जिसमें टैक्स फ्री की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है। टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 के बाद पहली बार किया गया है। इसका सीधा फायदा आयकरदाताओं को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दस लाख रुपए की कमाई पर 15,600 रुपए का आयकर बचेगा।
जानिए कैसे, समझा रहे हैं देश के प्रसिद्ध पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और सीए असीम त्रिवेदी –

ऐसे समझिए टैक्स का गणित


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आसान शब्दों में समझें नए टैक्स स्लैब का मतलब

अगर आपकी आय सात लाख या उससे कम है तो आपको उसपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सात लाख से ज्यादा आय होने पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लीजिए आपकी आय दस लाख रुपये है। ऐसे में आपको कुल 62400 रुपए का टैक्स देना होगा। जबकि अभी आपको इसके लिए 78000 रुपए देने होते थे। नई व्यवस्था में आपकी आय के तीन लाख रुपये टैक्स फ्री होंगे।

तीन से छह लाख रुपये तक की आय पर पांच फीसदी यानी 15 हजार रुपये टैक्स लगेगा। छह से नौ लाख रुपये तक की आय पर दस प्रतिशत यानी 30 हजार रुपये टैक्स लगेगा। वहीं, नौ से दस लाख पर 15 फीसदी के हिसाब से 15 हजार रुपए टैक्स होगा। आयकर पर चार फीसदी सेस भी लगेगा, जिसके बाद आपको कुल 62400 रुपए का आयकर भुगतान करना होगा।


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अब नए टैक्स स्लैब का फायदा

2.5 लाख की आयकर फ्री सीमा बढ़ाकर तीन लाख की गई।
7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, पहले यह सीमा सिर्फ पांच लाख तक थी।
9 लाख की आय पर पहले 60 हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब 45 हजार रुपये ही टैक्स देना होगा।
15 लाख रुपये तक की आय पर पहले 1 लाख 87 हजार 500 रुपये का टैक्स लगता था। अब 1 लाख 50 हजार रुपये ही टैक्स देना होगा।
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अमीरों की भी राहत

नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम टैक्स दर को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम कर की दर 42.74 से घटाकर 39 फीसदी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो लोग पांच करोड़ रुपये से अधिक कमाते हैं, वे लगभग तीन फीसदी कर बचाएंगे।

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