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Budget 2022: करदाताओं को हाथ लगी मायूसी, इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया कोई बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा आम बजट पेश किया। जैसी की वित्त मंत्री से सभी करदाताओं को उम्मीदें थीं कि इस बार इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया।

Feb 01, 2022 / 01:27 pm

धीरज शर्मा

Budget 2022 How Much Relief Nirmala Sitharaman Give To Tax Payers

Budget 2022 How Much Relief Nirmala Sitharaman Give To Tax Payers

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया। सरकार ने आम आदमी को इस बार भी इनकम टैक्स से कोई राहत नहीं दी है। यानी इनकम टैक्स की जो व्यवस्था अभी बनी हुई आगे भी इसी व्यवस्था के हिसाब से टैक्स देना होगा। हालांकि टैक्स ट्रांजैक्शन व्यवस्था में कुछ सुधार जरूर किया गया है। इसके तहत अब आप दो साल पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। बता दें कि साल 2014 में मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स के मामले में बड़े सुधार का एलान किया है। अब भारत में अपडेटेड टैक्स फॉर्म जारी किया गया है। लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी आयकर रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। पहले ये अवधि एक वर्ष थी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स ऐलानों को बीच कॉरपोरेट सैक्टर को बड़ी राहत दी। इस दौरान उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया।


इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्टार्टअप सेक्टर को उम्मीदों के मुताबिक कोरोना काल में हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए बड़ी राहत दी है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2023 तक टैक्स में छूट देने का एलान किया है। इंसेंटिव का लाभ एक साल के लिए बढ़ाया गया। एक लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है।


– को-ऑपरेटिव सोसाइटी को अब 14 फीसदी का MAT चुकाना पड़ेगा। एक करोड़ से 10 करोड़ की आमदनी वाली सोसाइटी को सिर्फ 7 फीसदी सरचार्ज चुकाना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्ति के पैरेंट को 60 साल की उम्र तक एन्युटी मिल सकेगी
– इसके अलावा पेंशन में भी छूट का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया।
– डिजिटल करेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स: एफएम निर्मला सीतारमण ने टैक्स पर बात करते हुए कहा कि डिजिटल करेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा।
– आमदनी की घोषणा नहीं करने पर सर्च में पाई गई रकम पर पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा। बिजनेस प्रमोशन के लिए एजेंट को हर साल 20,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा।

इस बार टैक्स ढांचे में कोई चैंज नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपए की तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे।

2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%


0 से 2.5 लाख तक- 0%
2.5 से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
12.50 लाख से 15 लाख- 25%
15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी
पुराना

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