वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स के मामले में बड़े सुधार का एलान किया है। अब भारत में अपडेटेड टैक्स फॉर्म जारी किया गया है। लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी आयकर रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। पहले ये अवधि एक वर्ष थी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स ऐलानों को बीच कॉरपोरेट सैक्टर को बड़ी राहत दी। इस दौरान उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्टार्टअप सेक्टर को उम्मीदों के मुताबिक कोरोना काल में हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए बड़ी राहत दी है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2023 तक टैक्स में छूट देने का एलान किया है। इंसेंटिव का लाभ एक साल के लिए बढ़ाया गया। एक लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है।
– को-ऑपरेटिव सोसाइटी को अब 14 फीसदी का MAT चुकाना पड़ेगा। एक करोड़ से 10 करोड़ की आमदनी वाली सोसाइटी को सिर्फ 7 फीसदी सरचार्ज चुकाना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्ति के पैरेंट को 60 साल की उम्र तक एन्युटी मिल सकेगी
– इसके अलावा पेंशन में भी छूट का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया।
– डिजिटल करेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स: एफएम निर्मला सीतारमण ने टैक्स पर बात करते हुए कहा कि डिजिटल करेंसी से आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा।
– आमदनी की घोषणा नहीं करने पर सर्च में पाई गई रकम पर पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा। बिजनेस प्रमोशन के लिए एजेंट को हर साल 20,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा।
इस बार टैक्स ढांचे में कोई चैंज नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपए की तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे।
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%
0 से 2.5 लाख तक- 0%
2.5 से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
12.50 लाख से 15 लाख- 25%
15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी
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