इनमे शराब, सिगरेट और गुटखे बनाने वाली कंपनियों के विज्ञापन के साथ अन्य उत्पाद भी शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित हैं। ये सभी भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में आते हैं।
यहां हो सकती शिकायत
उपभोक्ता यदि ऐसे विज्ञापनों से भ्रम का शिकार बनते हैं तो वे केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती है।
उपभोक्ता यदि ऐसे विज्ञापनों से भ्रम का शिकार बनते हैं तो वे केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की जा सकती है।
डॉ. अनन्त शर्मा, नेशनल चेयरमैन, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन