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Alimony और इसका कानूनी आधार (Alimony taxable in India)
एलिमनी, जिसे स्पाउस सपोर्ट या मेंटेनेंस भी कहा जाता है, भारत में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित होती है। यह पति द्वारा अपनी पूर्व पत्नी को तलाक (Alimony taxable in India) के बाद दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। एलिमनी को दो श्रेणियों में बांटा गया है:- लंप सम एलिमनी (एकमुश्त भुगतान)
- मासिक भुगतान (महीने के आधार पर)
कानूनी उदाहरण: दिल्ली हाईकोर्ट ने ACIT बनाम मीनाक्षी खन्ना (34 taxmann.com 297) मामले में स्पष्ट किया कि यदि एलिमनी एकमुश्त दी जाती है और मासिक भुगतान के अधिकार को छोड़ा जाता है, तो यह टैक्सेबल नहीं होती।
मासिक एलिमनी: मासिक आधार पर दी जाने वाली एलिमनी को रेवेन्यू रिसीट माना जाता है और यह आयकर अधिनियम के तहत अन्य स्रोतों से आय की श्रेणी में आती है। प्राप्तकर्ता पर प्रभाव: मासिक एलिमनी प्राप्त करने वाले को इसे अपनी आयकर रिटर्न में शामिल करना होता है, और इस पर उनकी आय वर्ग के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।
संपत्ति के रूप में एलिमनी का टैक्सेशन
जब एलिमनी (Alimony taxable in India) नकद के बजाय संपत्ति (जैसे जमीन, घर, शेयर) के रूप में दी जाती है, तो टैक्सेशन का मामला और जटिल हो सकता है। तलाक से पहले हस्तांतरित संपत्ति यदि संपत्ति तलाक से पहले हस्तांतरित की जाती है, तो इसे आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत कर-मुक्त उपहार माना जा सकता है। तलाक (Alimony taxable in India) के बाद हस्तांतरित संपत्ति तलाक के बाद, चूंकि पति-पत्नी का कानूनी संबंध समाप्त हो जाता है, संपत्ति को उपहार नहीं माना जाता।एलिमनी देने वाले के लिए टैक्स नियम
Alimony भुगतान (Alimony taxable in India) करने वाले व्यक्ति को इस राशि को अपनी कर योग्य आय से कटौती योग्य खर्च के रूप में नहीं दिखाने की अनुमति है। इसका मतलब है कि एलिमनी देने वाले को इस पर किसी तरह की कर छूट नहीं मिलती।कानूनी अस्पष्टता और विवाद
भारत में आयकर अधिनियम में Alimony के टैक्सेशन (Alimony taxable in India) को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, जिससे यह विषय विवादास्पद हो सकता है। विभिन्न अदालतों के फैसलों और मामलों से ही यह तय होता है कि एलिमनी टैक्सेबल होगी या नहीं। ये भी पढ़े:- धमाकेदार रिटर्न के साथ इस IPO ने मचाई धूम, निवेशकों को हर शेयर पर मिला शानदार मुनाफा