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Aadhar से PAN लिंक करना हुआ बेहद आसान, इस नंबर पर करें एक SMS और आपका काम पूरा

Aadhaar PAN Link News: भारत सरकार ने पैन कार्ड (PAN card) को आधार कार्ड (Aadhaar card) से लिंक करना जरूरी कर दिया है। ऐसे में अगर आपने अपने आधार को पैन लिंक नहीं किया है तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इससे बचने के लिए आप सिर्फ एक SMS के द्वारा ही इस काम को निपटा सकते हैं।

May 06, 2023 / 06:11 pm

Paritosh Shahi

Aadhaar PAN Link News: केंद्र सरकार बहुत दिनों से लोगों को Aadhaar Card और PAN card को आपस में लिंक करवाने के लिए कह रही है। इन्हें लिंक कराना बेहद जरुरी है और लिंक न करने पर आपको जुर्माने भी देना पड़ सकता है, इसमें ऐसा प्रावधान है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को अमान्य भी किया जा सकता है। साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाने पर आपके कई कागजी काम अटक सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा पैन को आधार से लिंक (Pan Aadhaar-Link) करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई कामों में दिक्कत आएगी। साथ ही अगर आप तय समय सीमा के अंदर पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए पेनल्टी के तौर पर 1,000 रुपये भी भरना होगा। इसे भरे बिना आपका काम आगे ही नहीं बढ़ेगा।


इस नंबर पर करें एक SMS और काम पूरा

अगर आपका Pan Aadhaar से लिंक नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी दोनों को आसानी से लिंक कर सकते हैं। यह काम करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।मैसेज में UIDPAN< स्पेस >< 12 नंबरों का आधार कार्ड >< स्पेस >< 10 digit PAN > टाइप करें, फिर इसे 56161 या 567678 पर भेज दें।

यहां यह ध्‍यान देने वाली बात है कि अगर अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्मतिथि, आधार और पैन दोनों से मैच करेगा तो मैसेज सेंड होते हीं यह लिंक हो जाएगा। इसके अलावा, यदि व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड देता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। इसीलिए अगर आपके पास अवैध पैन कार्ड है तो इसे आधार से लिंक करने के लिए मैसेज सेंड न करें यहीं आपके लिए उचित होगा।

ऑनलाइन लिंक करने का उपाय भी जान लीजिए

पैन और आधार लिंक से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। Aadhaar Card में दिया गया नाम, PAN नंबर और आधार नंबर डालें। अगर आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया है तो वर्गाकार आकृति में टिक करें। उसके बाद कैप्चा कोड डालें, अब Link Aadhaar पर क्लिक करें। लीजिए, आपका पैन आधार से लिंक हो गया।

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