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Budget 2023: इनकम टैक्स के नियम में किए गए ये 5 बदलाव, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर

Budget 2023: बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नया टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यमवर्गीय परिवारों का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही नई इनकम टैक्स डिफ़ॉल्ट व्यवस्था सहित कुल 5 बदलाव किए हैं, जिसके बार में आइए विस्तार से जानते हैं।

Feb 01, 2023 / 03:05 pm

Abhishek Kumar Tripathi

5 income tax rule changes announced in Budget 2023

Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के लिए बजट पेश कर दिया है, जिसमें इंडिविजुअल टैक्सपेयर को आयकर में मिलने वाली छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। वित्तमंत्री ने बजट 2023 पेश करते हुए कहा कि “नई आय व्यवस्था की धारा 87ए के तहत छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है।” वित्तमंत्री की घोषणा में नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें एक तरफ 7 लाख की वार्षिक आय वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दूसरी तरफ 5 करोड़ से ऊपर की वार्षिक आय पर लगने वाले अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है।
यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। आइए एक-एक करके जानते हैं कि वित्तमंत्री ने बजट के भाषण में इनकम टैक्स के नियम में कौन से 5 बदलाव किए हैं।
(1) न्यू टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर हुई 7 लाख रुपए
इस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख करने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए से कम है, उसे छूट का दावा करने के लिए कुछ भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। 7 लाख की आय पूरी तरह से कर-मुक्त होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि “इससे मध्यम वर्ग के आय वर्ग को अधिक खपत शक्ति मिलेगी क्योंकि वे छूट का लाभ लेने के लिए निवेश योजनाओं के बारे में बहुत अधिक परेशान हुए बिना आय का पूरा पैसा खर्च कर सकेंगे।
2) इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
0-3 लाख – शून्य

3-6 लाख – 5%

6-9 लाख- 10%

9-12 लाख – 15%

12-15 लाख – 20%

15 लाख से ऊपर- 30%
नई टैक्स प्रणाली में छह आय श्रेणियों को घटाकर 5 कर दिया गया है।

3) पेंशनरों को भी नई टैक्स रिजीम का मिलेगा फायदा
पेंशनरों के लिए वित्तमंत्री ने नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी राहत देने की घोषणा की है। अगर आपकी इनकम 15.58 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में 52,500 रुपयए का फायदा होगा। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए था।
4) सुपर रिच टैक्स हुआ 37%
देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों के लिए अभी टैक्स रेट 42.74% है। वित्तमंत्री ने कहा कि “यह दुनिया में सबसे अधिक है, मैं नई टैक्स रिजीम में सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूं।” इसके बाद अब सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों पर 42.74% लगने वाला सुपर रिच टैक्स 37% होगा।
5) लीव इनकैशमेंट
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट में आयकर छूट की सीमा 2002 में 3 लाख रुपए तय की गई थी। उस समय उच्चतम बेसिक पे 30 हजार रुपये होती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि 25 लाख रुपये तक के लीव इनकैशमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा।

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