– शराब दुकाने कराई बंद – कल सुबह ७ से शाम ५ बजे तक होगा मतदान
बुरहानपुर•Nov 27, 2018 / 02:28 pm•
ranjeet pardeshi
थमा चुनावी शोर, कल होगा मतदान, जानिए क्या है तैयारी
– तीन दिन यात्रियों का आवागमन होगा प्रभावित
बुरहानपुर. पिछले १५ दिन से मचा चुनावी शोर सोमवार शाम ५ बजे थम गया। जहां तांगे और वाहनों से प्रचार किया जा रहा था, उसे पुलिस ने समय से पांच मिनट पहले ही बंद करवा दिया। अब नेताओं के बाद प्रशासनक की तैयारी तेज हो गई। शाम तक १९० वाहनों का अधिग्रहण कर लिया गया। मंगलवार सुबह कृषि उपज मंडी से मतदान दल रवाना होंगे। वहीं बुधवार को सुबह ७ से शाम ५ बजे तक मतदान होगा, जहां प्रत्याशियों के भाग्य के फैसला इवीएम मशीन में कैद हो जाएगा।
कलेक्टर सतेंद्रसिंह और एसपी पंकज श्रीवास्तव ने सोमवार दोपहर कलेक्टोरेट में प्रेसवार्ता आयोजित कर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुरहानपुर के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत 28 नवंबर को मतदान होगा, 11 दिसंबर को मतगणना होगी। मतदान के समय व मतगणना के समय मदिरा की बिक्री और वितरण इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह ने जिले की संपूर्ण शराब दुकाने 26 नवंबर की शाम 5 बजे से 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक व मतगणना 11 दिसंबर को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। उन्होंने आदेश दिए है कि उक्त अवधि में संपूर्ण जिले में मदिरा दुकाने, होटल, बार, रेस्टारेंट, क्लब एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में शराब का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन यह की तैयारी
चुनाव को देखते हुए 28 नवंबर को मतदान केंद्र पर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपीएटी खराब होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारियों को इवीएम, वीवीपे सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। सेक्टर अधिकारी दी गई रिजर्व की मशीन पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे आवश्यकता पडऩे पर रिफलिंग सेंटर ईव्हीएम वीवीपीएटी प्राप्त कर करेंगे।
इन बातों का ध्यान रखे मतदाता
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मद्देनजर मतदाताओं के लिए मापदंड तय किए हैं। मतदाता मतदान प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान उत्पन्न न करें। इव्हीएमए वीवीपेट सहित किसी भी मतदान सामग्री के साथ छेड़छाड़ या क्षतिग्रस्त न करें और यह अपराध है। मतदान केन्द्र में फोन का इस्तेमाल न करें, मतदान केंद्र में धूम्रपान एवं फोटोग्राफी न करें। मतदान केंद्र में अस्त्र शस्त्र न ले जाए। मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र आवश्यक रूप से अपने पास रखे। परिचय पत्र न होने की स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज का उपयोग करें। मतदान केंद्र पर पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और मतदान करने के बाद शांतिपूर्वक मतदान केन्द्र से बाहर आ जाए।
राजनीतिक दलों पर रहेगा नजर
मतदान के पूर्व निर्वाचन व्यय प्रेक्षक रेस्टारेंट, होटल, मदिरा दुकान आदि में यदि सामान आदि पर्ची के आधार पर प्रदाय हो रहा हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। शादी हॉल, सामूहिक भवन, गेस्ट हाउस पर भी नजर रखी जाना चाहिए। यह देखा जाए कि यह बुकिंग राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा तो नहीं की गई। कहीं पर सामूहिक भोज का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर भी नजर
चुनाव आयोग ने इस बार सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसा है। २६ नवंबर की शाम ५ बजे से मतदान होने तक सोशल मीडिया पर किसी भी पार्टी के समर्थन या विरोध करने के मैसेज पर रोक लगाई है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
स्थिति एक नजर में
६५० कुल मतदान केंद्र
१८१ आदर्श मतदान केंद्र
५ लाख १६ हजार ८७४ कुल मतदाता
5246 दिव्यांग मतदाता
96 संवेदनशील और 32 शैडो मतदान केंद्र
७३ पिंक बूथ
30 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए
६५ मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग होगी
३२५० कुल अफसर-कर्मी लगेंगे ड्यूटी में
१९० वाहन किए गए अधिग्रहित
३५ वाहन स्कूल के लगाए गए
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