– पुलिस ने सनसनीखेज मामले में प्रकरण को किया था चिन्हित
बुरहानपुर. निंबोला पुलिस थाने के हत्या के चिन्हित प्रकरण में जिला सत्र न्यायालय द्वारा चरित्रशंका में लकड़ी की मोगरी मारकर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। घटना 22.01.24 की है। धूलकोट पुलिस चौकी के ग्राम अंबा में आरोपी द्वारा मृतिका को उसका पति सुनिल चरित्र शंका कर शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, जिसे कई बार समझाया गया किन्तु नहीं माना। पूर्व भी उसके साथ बेहरमी से मारपीट कर उसका ईलाज नहीं कराया। जिसके कारण मृतिका सोनुबाई को आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी सुनील पिता हरसिंग 32 वर्ष निवासी ग्राम अंबा थाना निंबोला को गिरफ्तार कर पेश किया।सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302, आईपीसी में आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में थाना प्रभारी निंबोला उप निरीक्षक राहुल कामले द्वारा की गई। शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक शांताराम वानखेडे द्वारा की गई थी।
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