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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को खाद्यान्न के लिए उचित मूल्य दुकान के बाहर कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। अब घर बैठे ही दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक खाद्यान्न मंगवा सकेंगे। सरकार ने इनके लिए फूड कूपन की व्यवस्था शुरू की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पी.रमेश ने प्रदेशभर के जिला रसद अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र सिंगल यूनिट वाले वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग जो किसी भी कारण से खाद्यान्न लेने के लिए उचित मूल्य दुकान पर नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें फूड कूपन देकर लाभान्वित किया जाए। खाद्य सुरक्षा की पात्रता सूची में से वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों का चिह्निकरण किया जाएगा। उक्त संख्या के अनुसार जिला रसद अधिकारी फूड कूपन छपवाएंगे। प्रत्येक कूपन दो प्रतियों में छापा जाएगा। रसद विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
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यह होगी व्यवस्था
जिला रसद अधिकारी की ओर से फूड कूपन राशन डीलरों को दिए जाएंगे। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगों को उचित मूल्य दुकानदार घर जाकर बारह महीने के कूपन एक साथ उपलब्ध कराएगा। इन कूपन के माध्यम से पात्र व्यक्ति एक साथ अधिकतम तीन माह का राशन प्राप्त कर सकेगा।
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यह होगी प्रक्रिया-
दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अपने रिश्तेदार, परिचित, पड़ौसी के नाम अधिकार पत्र जारी कर सकेगा। जो दो प्रतियों में होगा, जिस पर पात्र व्यक्ति व अधिकृत किए जा रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक द्वारा अधिकृत किया गया व्यक्ति उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा। राशन डीलर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाकर खाद्यान्न वितरण करेगा। माह की अंतिम ३० तारीख तक उचित मूल्य दुकानदार एकत्रित हुए कूपनों को जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा कराएगा।
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जिला रसद प्रवर्तन निरीक्षक अदिती जगरवाल ने बताया कि दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए फूड कूपन वितरण के आदेश मिले हैं। जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में कूपन छपवाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्द ही सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।