Read More: नए इलाके की तलाश में टी 91, रणथंभौर से निकलर पहुंचा बूंदी
50 से 1000 रुपए तक जुर्माना-
गंदगी फैलाने वालों पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से जुर्माना राशि वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। नगर परिषद आयुक्त ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मंगलवार को जुर्माना राशि वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में शहर को किसी भी तरीके से गंदा करने वालों पर ५० से १००० रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। आदतों में सुधार नहीं करने पर लोगों को आर्थिक मार सहन करनी पड़ेगी। नगर परिषद इसे सख्ती से लागू करने का मन बना चुकी है।शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी को सहयोग करना होगा।
Read more: गुस्से पर काबू रखा होता तो आज जेल नही जाना पड़ता
ये देना होगा जुर्माना
आवासीय घर के आस पास कचरा फैंकने पर -100,सब्जी विके्रता द्वारा गंदगी करने पर – 150, व्यावसायिकों द्वारा डस्टबीन नहीं रखने पर – 100, फास्ट फूड ठेले वालों द्वारा डस्टबीन नहीं रखने पर-50,सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर – 50,होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मांगलिक भवनों द्वारा गंदगी फैलाने पर – 1000, भवन निर्माण सामग्री सड़क पर डालने पर – 500, आवारा पशु छोडऩे पर पशु स्वामी पर -1000, खुले में शौच करने पर – 100,मांस, अंडा व्यापारी द्वारा खुले में सामग्री बेच कचरा करने पर – 500
करेंगे मॉनिटरिंग
नगर परिषद आयुक्त दीपक नागर ने बताया कि शहर में एक टीम बनाकर जांच करवाएंगे। जिसमें पता करेंगे कि कौन नियमों की पालना नहीं कर रहा है। कचरा गाड़ी में गंदगी डालने के बाद भी घर व सड़क पर गंदगी मिली तो जुर्माना किया जाएगा।