मालूम हो कि बुलंदशर के स्याना में 3 दिसंबर को हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं भीड़ में शामिल सुमित कुमार की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एसआईटी ने इस मामले में 2 मार्च को 38 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में 38 आरोपियों के खिलाफ 103 पेज की चार्जशीट और 3300 पन्ने की केस डायरी पेश की। इसमें राहुल, प्रशांत नट, लोकेंद्र, डेविड और जानी को हत्या का दोषी, बलवा, देशद्रोह का आरोपी बनाया गया, जबकि अन्य 33 पर देशद्रोह, हत्या की कोशिश, बलवा समेत अन्य का आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने मंगलवार को चार्जशीट पर संज्ञान लिया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि ‘कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 124 ए (देशद्रोह) के तहत लगे आरोप हटा दिए हैं।’