सैफ अली खान की संयुक्त संपत्ति की बात करें तो उसमें हरियाणा में पटौदी पैलेस और भोपाल में उसकी पुश्तैनी संपत्ति भी शामिल है। खबरों की मानें तो सैफ की इन संपत्ति की कीमत लगभग 5000 करोड़ रुपये है। हालांकि, इतनी संपत्ति होने के बावजूद सैफ के चारों बच्चों सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, तैमूर और जहांगीर के हिस्से में कुछ नहीं आएगा।
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दरअसल, ऐसा इसलिए है क्योंकि सैफ की जितनी भी पैतृक सम्पत्ति है वो भारत सरकार के एनिमी डिस्प्यूट एक्ट के अंतरगत आती है। इस एक्ट के तहत कोई भी प्रॉपटी पर अपना हक नहीं जमा सकता है और न ही क्लेम कर सकता है। अगर इसका कोई शख्स विरोध करता है और उसे अपनी प्रॉपर्टी मानता है तो उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना होगा। अगर हाई कोर्ट में बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यह भी पढ़ें