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सुशांत केस: ड्रग्स केस में गिरफ्तार Rhea Chakraborty को मिलेगी बेल या जेल!, ऐसे कटी पहली रात

Rhea Chakraborty ने लगाए आरोप दोषों को स्वीकार करने को किया गया है मजबूर
पहली रात जेल में रिया ने टहल कर और बैठ कर बिताई

Sep 10, 2020 / 09:13 am

Pratibha Tripathi

Rhea Chakraborty arrested in drugs case

नई दिल्ली। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में हर दिन हो रहे नए-नए खुलासे के बीच ड्रग्स का मामला आगे बढ़ा है जिसमें पूरी मज़बूती के साथ एनसीबी ने Rhea Chakraborty पर शिकंजा कसा और उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक रात रिया को एनसीबी ऑफिस में रख कर अगले दिन यानी बुधवार को मुंबई की भायखला जेल भेज दिया गया। पहली रात जेल में Rhea Chakraborty ने टहल कर और बैठ कर बिताया उन्हें रात भर नींद नहीं आई। Rhea Chakraborty सहित गिरफ्तार इस केस के सभी आरोपियों की (ड्रग तस्कर अनुज केशवानी के अलावा) जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू सहायक दीपेश सावंत के वकील राजेन्द्र राठौड़ ने बुधवार को यह जानकारी दी है। एडवोकेट राजेन्द्र राठौड़ ने कहा, “बुधवार को सत्र अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स केस में अनुज केशवानी को छोड़कर सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत मांगी है। केशवनी को 14 सितंबर तक एनसीबी हिरासत में भेजा गया है। सभी की जमानत के आवेदन की कॉपी एनसीबी को दे दी गई है और रिया चक्रवर्ती समेत सभी के आवेदन पर सुनवाई गुरुवार को होगी।”

रिया का आरोप- दबाव में दोष कबूलना पड़ा

मुख्य आरोपी रिया ने अपनी जमानत याचिका में यह दलील दी है कि वह निर्दोष है और इस केस में फर्जी तरीके से उन्हें फंसाया गया है। रिया की ओर से आगे दावा किया गया है कि उनके ऊपर दबाव डाल कर लगाए गए दोष को स्वीकार करने को मजबूर किया गया है। इसके आगे एनसीबी द्वारा 8 सितंबर को जो भी आरोप स्वीकार किए गए हैं उन सभी को अपने आवेदन में रिया ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।

रिया ने जमानत के लिए जो आवेदन दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है जिसमें एनसीबी पर आरोप लगाया है कि “एक भी महिला अधिकारी नहीं थी जो कानून के अनुसार वर्तमान आवेदक से पूछताछ करती हो। सुप्रीम कोर्ट ने शीला बर्स वर्सेज महाराष्ट्र केस में यह कहा था कि पूछताछ सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल की मौजूदगी में ही होनी चाहिए।”

दूसरी ओर जानकारों का ऐसा मानना है कि भाई और बहन दोनों एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत गिरफ्तार किए गए हैं, इसके तहत अवैध परिवहन, या पैसे खर्च करने जैसे कामों में दोष सिद्ध होने पर ऐसे अपराधियों को दस वर्ष की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जब कि रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए कथित तौर पर ड्रग्स मंगाने का आरोप लगाया गया है।

हालांकि गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका खारिज हुई थी जिसके बाद रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और रिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी है, जहां पर जांच एजेंसी को स्पेशल कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।

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