scriptपंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना चौधरी को दी राहत, अब गा पाएंगी रागिनी | punjab and haryana court acquitted in sc/sct case | Patrika News
बॉलीवुड

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना चौधरी को दी राहत, अब गा पाएंगी रागिनी

रागिनी काने पर सपना चौधरी (sapna chaudary) पर हुआ केस
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (punjab and haryana court) से मिली राहत
केस की रिपोर्ट हुई कैंसिल

Dec 11, 2019 / 01:16 pm

Shweta Dhobhal

सपना चौधरी को कोर्ट की तरफ से मिली राहत

सपना चौधरी को कोर्ट की तरफ से मिली राहत

नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High court) की तरफ से सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) को राहतभरी खबर आई है। दरअसल कुछ लोगों ने सपना चौधरी पर रागिनी गाने को लेकर उनपर एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। जिसके चलते सपना चौधरी पर केस दर्ज कर दिया था। शिकायत के तहत पुलिस ने 14 जुलाई को 2016 को केस दर्ज कर लिया था। इस केस पर जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने याचिका को अनावश्यक करार देते हुए मामले का निपटारा कर दिया। पुलिस ने भी इस केस की रिपोर्ट को कैंसिलेशन की रिपोर्ट दे दी है। केस पर फैसला आने के बाद सपना चौधरी चैन की सांस ले रही हैं।

ये भी पढ़े: 90 देशों की सुंदरियों को पछाड़ ये साधारण सी लड़की बनी ‘मिस यूनिवर्स 2019’

सपना चौधरी गा पाएंगी 'रागिनी'

आपको बता दें कि सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना चौधरी को दी राहत, अब गा पाएंगी रागिनी

ट्रेंडिंग वीडियो