इससे पहले केआरके फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो गुरुवार सुबह केआरके जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि ‘कमाल खान की पोस्ट सांप्रदायिक थीं और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया’।
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हालांकि, कमाल खान ने वकिल अशोक सरोगी और जय यादव के जरिए दाखिल की गई अपनी जमानत याचिका में कहा कि ‘जिन ट्वीट के बारे में बात की जा रही है वे ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ नामक फिल्म (जिसे लक्ष्मी के नाम से रिलीज किया गया था) के बारे में थे और ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, जिसका पुलिस आरोप लगा रही है’।
साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि ‘कमाल खान फिल्म समीक्षक या रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं’। बता दें कि केआरके के खिलाफ 2020 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153 व 500 समेत कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी।