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Kangana Ranaut के पक्ष में हाईकोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा, साम्प्रदायिक नफरत फैलाने का लगा था आरोप

कंगना रनौत को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा मुंबई पुलिस को 8 जनवरी तक कार्रवाई ना करने के दिए आदेश कंगना पर सांप्रदायिक नफरत का है आरोप

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Neha Gupta

Nov 24, 2020

Kangana Ranaut

Kangana Ranaut

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को उनके ट्वीट के कारण लगातार ट्रोल (Troll) किया जाता है। ऐसे ही कुछ ट्वीट की वजह से उनपर राजद्रोह और धर्म को बांटने का आरोप लगा था। जिसके बाद कंगना को कई बार समन भेजा गया लेकिन वो कई कारणों को बताकर इसे टालती रही। अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) को अंतरिम सुरक्षा दे दी है। कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया था।

कंगना पर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा था। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब कंगना और उनकी बहन रंगोली को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। इससे पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई पुलिस को कोई एक्शन ना लेने की बात कह चुकी है।

बता दें कि कंगना ने पिछली बार अपने भाई की शादी की बात बताकर कोर्ट में पेश ना हो पाने में असमर्थता व्यक्त की थी। कंगना और रंगोली पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के आरोप के अलावा महाराष्ट्र सरकार और मुंबई को लेकर भड़काऊं बयान देने का भी इल्जाम है। गौरतलब हो कि कंगना महाराष्ट्र और शिवसेना को लेकर कई बार ट्वीट कर चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कहा गया था कि उन्होंने राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की है। कंगना पर कई एफआईआर दर्ज हैं। जिसमें उनपर ट्वीट और इंटरव्यू के जरिए साम्प्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप है। इसके अलावा कंगना पर किसान के विरोध में ट्वीट करने का भी आरोप है।