पहले इस मामले में, न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया था, जिसमें दलील दी गई थी कि इन अभिनेताओं को उच्च सम्मान मिला है, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं।
केंद्र सरकार को मिला नोटिस
इस मामले के याचिकाकर्ता ने कहा, “22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था।” शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने इसकी जानकारी दी।
इस मामले के याचिकाकर्ता ने कहा, “22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था।” शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने इसकी जानकारी दी।
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