वहीं अह इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अभिनता की परमिशन के बिना अब कोई भी उनके नाम, आवाज और तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन (Delhi Hc On Amitabh Bachchan) से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा है।
अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कराया था, जिसमें अभिनेता ने कहा था कि ‘बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है’। अदअसल, इसी साल अक्टूबर में बिग बी ने पान मसाला कंपनी से अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे, लेकिन कंपनी लगातार अपने विज्ञापनों में उनके चेहरे का इस्तेमाल करते रहे।
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इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने फर्जी ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (Fake KBC) लॉटरी घोटाले में उनकी फोटो और आवाज का इस्तेमाल करने के खिलाफ अपने प्रमोशन अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि ‘ये उनके सेलीब्रिटी स्टेटेस के खिलाफ है। ऐसे में अदालत निषेधाज्ञा जारी करें’। वहीं हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।
उन्होंने अपने फैसला सुनाते हु कहा कि ‘पहली बात अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है। ये कथित तौर पर अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है’। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि ‘अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का इस्तेमाल किया जा रहा है’। इसके अलावा कोर्ट का ये भी कहना है कि ‘जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है। वे अभिनेता को बदनाम करती हैं’।