क्या है मामला?
2016 में फैन मूवी रिलीज हुई थी तो आफरीन जैदी नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने गई थी। मूवी में ‘जबरा फैन’ गाना न दिखाए जाने वजह से महिला जिला उपभोक्ता फोरम पहुंच गई थी। महिला ने शिकायत दर्ज की थी कि गाने का प्रोमो देखने के बाद वो अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने गई थी। फिल्म में वो गाना नहीं दिखाया गया था जिससे बच्चे नाराज हो गए थे। इससे बच्चों का एसिडिटी लेवल बढ़ गया था जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। फोरम ने याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में वो महिला महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग पहुंच गई थी।
महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने लगाया था 10,000 रुपए का मुआवजा
इस मामले में महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने महिला के हक में फैसला करते हुए प्रोडक्शन हाउस को दर्शक को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके बाद 2021 में मामले को लेकर YRF ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
YRF पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
YRF ने अपनी सफाई में कहा था कि शिकायतकर्ता ने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। फिल्म में गाने को शामिल ना करने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से YRF को जीत हासिल हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोमो या फिर टीजर में दिखाए गए सीन को फिल्म में शामिल ना करने से उपभोक्ता कानून का उल्लंघन नहीं होता।