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अंबिकापुर

बाल काटने से मना करने पर की थी युवक की हत्या, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

2 साल पूर्व आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सुनाया अहम फैसला

अंबिकापुरApr 22, 2024 / 09:08 pm

rampravesh vishwakarma

Court decision
अंबिकापुर. शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के मुक्तिपारा में 28 मई 2022 को बाल काटने से मना करने पर हुए विवाद में एक युवक की चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

गांधीनगर के मुक्तिपारा निवासी दीपक टोप्पो उम्र 18 वर्ष बाल काटने का काम करता था। 28 मई 2022 की शाम करीब 6.30 बजे मोहल्ले का ही इमलियानुस मिंज उर्फ बुतरू पिता बरनाबस उम्र 27 वर्ष ने उसे बाल काटने कहा। इस पर दीपक ने मना कर दिया। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा।
विवाद बढऩे के बाद दोनों ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दी और घर चले गए। कुछ देर बाद दीपक अपने घर से डंडा तो इमलियानुस सब्जी काटने वाला चाकू जेब में छिपाकर मुक्तिपारा शिवमंदिर के पास पहुंचे। यहां दोनों के बीच फिर विवाद हुआ तो दीपक ने डंडे से इमलियानुस को मारा तो उसने आक्रोशित होकर चाकू से दीपक टोप्पो के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया।
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पेट व गले में चाकू के ताबड़तोड़ गंभीर वार से दीपक बुरी तरह जख्मी होकर गिर गया। मोहल्लेवासियों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस मामले में गांधीनगर पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी इमलियानुस मिंज उर्फ बुतरू पिता बरनाबस उम्र 27 वर्ष निवासी मुक्तिपारा को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल ने आरोपी को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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