यह भी पढ़ें: CG Constable Suspended: भिखारिन के पैसे लेकर भागने वाला आरक्षक निलंबित, लुटे थे 200 रूपए शिकायत के बाद शिक्षा अधिकारी तखतपुर ने जांच की और अपनी रिपोर्ट में सुशीला काठले के कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना।
इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान वे तखतपुर के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मुख्यालय पर रहेंगी और नियमानुसार जीवन- निर्वाह भत्ते की पात्रता रखती है।