नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि नगर निगम ने
टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की है, जिसमें कोई भी नागरिक कहीं से भी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। पहले जहां नागरिकों को टैक्स भुगतान के लिए नगर निगम कार्यालय आना पड़ता था या फिर आरआई से संपर्क करना पड़ता था, वहीं अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है।
इससे नागरिकों को कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह ऑनलाइन सुविधा नागरिकों की सहूलियत के लिए एक विकल्प के रूप में शुरू की गई है। जो लोग ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते, वे अपने क्षेत्र के जोन कार्यालय या निगम मुयालय जाकर या फिर आरआई से संपर्क करके भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा शहर के ज्यादातर वार्डों के लोगों को मिलती रहेगी।
इन वार्डों के लोगों को फिलहाल नहीं मिलेगी सुविधा
टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सेवा का जोन 1 और 2 के सभी वार्डों के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जोन 8 के वार्ड 64, 67, 68 और जोन 7 के वार्ड 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 58 के लोगों भी अभी टैक्स का ऑफलाइन भुगतान ही करना होगा। निगम ने इन क्षेत्रों को जल्द ही ऑनलाइन सेवा में शामिल करने का दावा किया है।
Tax News: ऐसे करें टैक्स का ऑनलाइन भुगतान
निगम द्वारा तैयार वेबसाइट
https//nigambilaspur.com/ptis/ पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी, नाम या वार्ड नंबर की जानकारी डालकर अपनी प्रापर्टी की जांच करें। डाउनलोड एसेसमेंट पर क्लिक करके अपनी प्रापर्टी की जानकारी देखें। भुगतान विकल्प को चुने। ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करके सुविधानुसार भुगतान के तरीके के चयन करें। इसके बाद सफल भुगतान के बाद डाउनलोड रिसीप्ट विकल्प पर क्लिक करके रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।