बिलासपुर

रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अवकाश के दिन भी खुलेंगे पंजीयन कार्यालय…जारी हुआ आदेश

Registration offices open in holidays : जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और लोगों को सुविधाएं देने के लिए महानिरीक्षक पंजीयक ने मार्च महीने में पड़ने वाले 11 अवकाश के दिन होने के मद्देनजर आगामी 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने और पंजीयन करने के आदेश जारी किए हैं।

बिलासपुरMar 11, 2024 / 12:52 pm

Khyati Parihar

Registration offices open in holidays : जमीन की खरीदी और बिक्री के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति और लोगों को सुविधाएं देने के लिए महानिरीक्षक पंजीयक ने मार्च महीने में पड़ने वाले 11 अवकाश के दिन होने के मद्देनजर आगामी 16 मार्च से शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खोलने और पंजीयन करने के आदेश जारी किए हैं। यानि 16 मार्च से 31 मार्च तक कुल आधादर्जन दिनों में भी पंजीयन कार्यालय में काम होंगे।
प्रदेश स्तर पर कलेक्टरों को जारी आदेश में पंजीयक महानिरीक्षक ने कहा है है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से, दस्तावेजों का पंजीयन, भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के तहत करते हुए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क के रूप में, राज्य शासन के लिए राजस्व अर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह पूर्ण होनें में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें से शासकीय अवकाश के 11 दिन भी शामिल है। अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय बंद रहने से दस्तावेजों का पंजीयन प्रभावित होगा, जिससे शासकीय राजस्व अर्जन का भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए जनसुविधा और शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने में शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन भी पंजीयन कार्य होंगे।
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इन 6 दिनों में खुलेंगे कार्यालय

– 16 मार्च शनिवार
– 17 मार्च रविवार
– 23 मार्च शनिवार
– 29 मार्च शुक्रवार
– 30 मार्च शनिवार
– 31 मार्च रविवार

ट्रेजरी व बैकों को निर्देश जारी करें
Registration offices open in holidays : महानिरीक्षक ने कलेक्टरों को कहा है कि अवकाश के दिनों में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, पंजीयन कार्यालय खोले जाने के संबंध में स्टाम्प की आपूर्ति बनाये रखने और बैंकों में 31 मार्च तक शासकीय लेन देन को जारी रखने के लिए जिला-पंजीयक, कोषालय अधिकारी व भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करें।
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