मामले में कोर्ट ने सात दिनो के भीतर डीएड अभ्यर्थियों की नई सलेक्शन लिस्ट जमा करने कहा गया। इससे डीएड अभ्यर्थियों में उमीद बंधी है। बहुचर्चित डीएड एवं बीएड विवाद में डीएड अभ्यर्थियों ने चौथी बार अवमानना याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट ने 21 दिन के भीतर बीएड अभ्यर्थियों को हटाकर केवल डीएड आवेदकों की नई सलेक्शन लिस्ट तैयार करके प्रस्तुत करने कहा था। लेकिन 21 दिन बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
उधर बीएड पास कर सहायक शिक्षक की नौकरी कर रहे लगभग 3 हजार शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल बीएड (बैचलर आफ एजुकेशन) योग्यताधारियों को सहायक शिक्षक पद के लिए न्यायालय ने अयोग्य माना है। ऐसे में इनकी नौकरी संकट में है। इनकी भर्ती लगभग एक साल पहले की गई थी, लेकिन अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इस कारण उनका भविष्य भी अधर में है।
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