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बिलासपुर

छत्तीसगढ़ PSC में बेटे-बेटियों, रिश्तेदारों के सलेक्शन पर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, हो सकता है बड़ा फैसला

High court decision on Chhattisgarh PSC: छत्तीसगढ़ पीएससी परिणाम को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज सख्त रवैया अपनाया है।

बिलासपुरSep 19, 2023 / 02:12 pm

Khyati Parihar

High court decision on Chhattisgarh PSC

छत्तीसगढ़ PSC पर हाई कोर्ट का फैसला

बिलासपुर। High Court notice on Chhattisgarh PSC selection: छत्तीसगढ़ पीएससी परिणाम को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज सख्त रवैया अपनाया है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की याचिका पर कोर्ट इसे गंभीरता से लेते हुए जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बैच में मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने किसी तरह का फिलहाल स्टे देने की बजाए यथास्थिति रखने कहा है। यह भी पता चला है कि आज दोपहर में दूसरी (CG Hindi News) सुनवाई होगी। बता दें कि बीजेपी नेता ननकीराम कंवर ने अपने याचिका में आरोप लगाया है कि पीएससी ने प्रसाद की तरह पोस्ट बांटे हैं।
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हुआ है करोड़ों का भ्रष्टचार

High court decision on Chhattisgarh PSC: लिखा है कि राजभवन के सचिव अमृत खलको का बेटा और बेटी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं। इतना ही नहीं पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेरदारों के सलेक्शन पर उन्होंने सवाल उठाते कहा कि पीएससी के पद पर बैठे जिम्मेदार लोगों ने न सिर्फ रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटी बल्कि इसके तहत करोड़ों का भ्रष्टाचार भी हुआ हैं।

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