इसे लेकर एक दिन पहले जिला प्रशासन के अफसरों ने संयुक्त रूप से बैठक भी ली है। यह आदेश मुख्यत: जन स्वास्थ्य और शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है। उच्च स्तर की आवाज़ न केवल कानों के लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि यह आस-पास के निवासियों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकती है। कोर्ट ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि नवरात्रि जैसे धार्मिक पर्व पर भी लोगों की भलाई और शांति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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DJ Ban In CG: जिला स्तरीय टीम करेगी निरीक्षण
इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष निरीक्षण टीम का गठन किया है। यह टीम नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा-डांडिया सहित विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आयोजनों का निरीक्षण करेगी। टीम के सदस्यों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण का तत्काल संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें। अगर कोई साउंड सिस्टम 45 डेसीबल से अधिक आवाज में काम कर रहा है, तो उसे तुरंत जब्त किया जाएगा। साउंड सिस्टम को लेकर कोर्ट के आदेशानुसार 45 डेसीबल से अधिक आवाज वाले उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। ऐसे में संयुक्त रूप पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों (DJ Ban In CG) की टीम बनाई गई है। टीम गरबा-डांडियां सहित अन्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जांच भी करेगी।