DJ Ban In CG: डीजे बैन पर बड़ी खबर, कोर्ट में चली लंबी बहस, मांगा शासन से जवाब
DJ Ban in CG: कानफोडू डीजे और साउंड बॉक्स के शोर को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। डीजे के खिलाफ कार्रवाई होने की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा..
DJ Ban In CG: बिलासपुर डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से ध्वनि प्रदूषण नियम को अल्ट्रावायरस घोषित करने की मांग की गई। सरकार की ओर से इस पर कहा गया कि मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है।
DJ Ban In CG: ना सामान की जब्ती होती है और ना ही…
DJ Ban in CG: याचिकाकर्ता ने कहा कि कोलाहल अधिनियम में इतने कड़े प्रावधान है ही नहीं। एक या दो बार 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है। ना सामान की जब्ती होती है और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए हैं। कोर्ट ने मामले में सरकार को कार्रवाई और जारी दिशा निरदर्शों के संबन्ध में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट को और लेजर लाइट से लोगों की आंखों को खतरा है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए। वहीं, दो हस्तक्षेप आवेदन दिए हैं, जिसमें आपात नंबर 112 पर सूचना दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की जानकारी दी गई। महाधिवक्ता ने इसे लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी दी।
उल्लंघन पर लग रहा जुर्माना
सरकार की ओर से कहा गया कि डीजे और अन्य वाहन माउंटेड साउंड सिस्टम में लेजर लाइट पर पहले से ही रोक है। उल्लंघन पर जुर्माना लग रहा है। बार-बार उल्लंघन पर वाहन जब्त किए जा रहे हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत बने नियमों का उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा या एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। अगर नियमों का उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 5000 रुपए का फाइन और लगाया जा सकता है।
शहर की खबरें:
Hindi News / Bilaspur / DJ Ban In CG: डीजे बैन पर बड़ी खबर, कोर्ट में चली लंबी बहस, मांगा शासन से जवाब