बिलासपुर

बिलासपुर महापौर के साथ 6 लोगों को कोर्ट का नोटिस, इस मामले में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे प्रमोद ने लगाई याचिका…

Bilaspur News: बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मेयर पूजा विधानी, कलेक्टर बिलासपुर, ऑब्जर्वर, एडिशनल कलेक्टर, निर्वाचन आयुक्त तथा 6 अन्य मेयर प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है।

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Bilaspur News: बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मेयर पूजा विधानी, कलेक्टर बिलासपुर, ऑब्जर्वर, एडिशनल कलेक्टर, निर्वाचन आयुक्त तथा 6 अन्य मेयर प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने यह नोटिस कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है।

स्थानीय नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें महापौर का निर्वाचन शून्य घोषित कर याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में मौजूदा मेयर पूजा विधानी पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र का उपयोग करने और चुनाव प्रचार में निर्धारित राशि से अधिक खर्च का आरोप लगाया गया है।

याचिका में बताया गया है कि, बीजेपी के टिकट पर मेयर चुनी गई पूजा विधानी को 25 लाख खर्च करना था लेकिन उन्होंने 1 करोड़ 5 लाख खर्च कर दिए। याचिका में इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। याचिका में मेयर पूजा विधानी और अन्य 6 महापौर प्रत्याशी के साथ अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता ने चुनाव में अनियमितता के लगाए आरोप

याचिकाकर्ता प्रमोद नायक की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता अनिल सिंह चौहान और एमडी शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान नियमों की गंभीर अवहेलना की गई। इस संबंध में लगातार लिखित सूचना और शिकायत दी जाती रही लेकिन जवाबदेह पक्ष (अधिकारियों) ने इनका समुचित निराकरण नहीं किया।

कुछ शिकायतें ऐसी थीं जिसमें निर्वाचन के नियमों के अनुसार समयावधि में निराकरण करना था। लेकिन अधिकारियों ने निराकरण नहीं किया बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया जारी रख प्रतिवादी के निर्वाचित होने में भुमिका अदा की। इसलिए वर्तमान मेयर का निर्वाचन शून्य घोषित हो।

Updated on:
18 Apr 2025 11:46 am
Published on:
18 Apr 2025 11:45 am
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