CG News: भू-माफियाओं में मच गया हड़कंप
इस रिपोर्ट का परीक्षण अब कलेक्टर द्वारा बनाई गई कमेटी करेगी। इसके बाद शासकीय जमीनों की अवैध बिक्री और कब्जे की रजिस्ट्रियों को शून्य कर दिया जाएगा और भूमि को सरकारी अभिलेखों में वापस दर्ज किया जाएगा। इस जांच का उद्देश्य सरकारी जमीनों के कब्जे और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की लगातार शिकायतों की सत्यता जानना है, जिसे कलेक्टर अवनीश शरण ने गंभीरता से लिया। उन्होंने जांच के लिए 9 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसने क्षेत्र में सर्वेक्षण और सत्यापन किया। जांच रिपोर्ट के बाद भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है, और वे कार्रवाई से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
कलेक्टर की ये टीम करेगी परीक्षण
एडिशनल कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति में अपर आयुक्त खजांची कुमार, संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू, नजूल अधिकारी एसएस दुबे, अधीक्षक भू अभिलेख केएस यादव, नजूल तहसीलदार शिल्पा भगत, डिप्टी डायरेक्टर नगर एवं ग्राम निवेश भानु पटेल और प्रभारी उप अभियंता नगर निगम जुगल किशोर सिंह शामिल हैं। ये सभी मिलकर एसडीएम के तहत की गई जांच टीमों की रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे।25 हजार रुपए का लगाया जुर्माना
तालाब की जमीन को पाटकर मैदान बनाकर उसमें फैंसिंग कराने के मामले में एसडीएम ने अमोलक सिंह भाटिया व उनके परिवार के लोगों पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सात दिनों में तालाब को खोदकर मूल स्वरूप में लाने के निर्देश दिए हैं। आदेश पर अमल नहीं करने पर प्रशासन तालाब की खुदाई करवाएगा और इसका खर्चा भी शराब कारोबारी से वसूला जाएगा। यह भी पढ़ें
CG Crime News: राइस मिल में पुलिस की दबिश, डंप था डेढ़ लाख रुपए का पटाखा, संचालक गिरफ्तार
शहर के अरपा पर चांटीडीह पटवारी हल्का नंबर 33 तहसील व जिला बिलासपुर में स्थित भूमि को अमोलक सिंह भाटिया, उनके भाई गुरमित सिंह, गुरु शरण सिंह द्वारा मौजा चांटीडीह स्थित भूमि खसरा नंबर 7 तालाब के अंश भाग रकबा 0.50 ए पर मिट्टी डालकर पाट दिया गया है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को लगने पर एसडीएम पीयूष तिवारी के द्वारा इसे संज्ञान में लिया गया। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 242 का उल्लंघन किए जाने पर संहिता की धारा 253 के तहत दंडनीय अपराध होने के चलते एसडीएम ने इसके जांच के निर्देश देते हुए तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन के बाद यह कार्रवाई की।