बिलासपुर

CG News: 15 वर्ष पुराने अनफिट वाहनों में अब नहीं लगेंगे नंबर प्लेट, जानें क्यों?

CG News: प्रदेश में 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। साथ ही कंडम हो चुके वाहनों को सड़कों से बाहर करने की कार्रवाई होगी।

बिलासपुरNov 30, 2024 / 06:57 pm

Laxmi Vishwakarma

CG News: परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाते समय वाहनों के फिटनेस, पीयूसी और दस्तावेजों की जांच होगी। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर नंबर प्लेट नहीं लगाया जाएगा। साथ ही अनफिट वाहनों को फिटनेस कराने के बाद ही नंबर प्लेट लगाया जाएगा। वहीं, 15 साल पुराने और अनफिट वाहनों को चिह्नांकित किया जाएगा।

CG News: मैन्युअल और ऑनलाइन चेकिंग के बाद होगी कार्रवाई

साथ ही कंडम हो चुके वाहनों को सड़कों से बाहर करने की कार्रवाई होगी। इससे बिना टैक्स और फिटनेस के चल रहे वाहनों की पहचान होगी। वहीं, दूसरी तरफ सड़क हादसों को रोकने में मदद मिलेगी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दो कंपनियों को नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। नियमानुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद उन्हें नंबर प्लेट जारी किया जाएगा।
इसके लिए नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी को जरूरी जानकारी दी गई है। जांच के दौरान पंजीयन नंबर डालते ही वाहन के संबंध में सभी जानकारियां दिखाई देंगी।

इससे किसी भी तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि 2019 के पहले की पंजीकृत करीब 50 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना है।
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सड़कों पर 80 लाख से ज्यादा वाहन

परिवहन विभाग के आकड़ों के अनुसार, इस समय करीब 80 लाख से ज्यादा वाहन प्रदेश के आरटीओ में पंजीकृत हैं। इसमें से टैक्स और फिटनेस नहीं कराने वाले करीब 2 लाख से ज्यादा वाहन मालिकों को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन, अधिकांश वाहन मालिकों का नाम-पता नहीं मिलने के कारण नोटिस की तामिली ही नहीं हुई। इसे देखते हुए ऐसे वाहनों की तलाश को बंद कर दिया गया है।

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

CG News: अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, डी.रविशंकर ने जानकारी दी कि प्रदेश में 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में इसे नहीं लगाने वालों को चिन्हांकित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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