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CG News: अपीलीय प्राधिकरण के फैसले को जारी रखा हाईकोर्ट ने
CG News: 23 फ़रवरी 2022 को प्राधिकार के समक्ष सुनवाई के समय कोई आपत्ति नहीं आई। फिर भी 26 जुलाई 2022 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने परमिट आवेदन यह कहकर निरस्त कर दिया कि परमिट को चल या अचल संपत्ति के रूप में रूपांतरण नहीं किया जा सकता। केवल परिवार के बेच ही इसका अंतरण हो सकता है। नीतेश सोरी ने इस आदेश के विरुद्ध राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के समक्ष अधिवक्ता शिवेश सिंह के माध्यम से अपील प्रस्तुत की। इस पर 19 मई 2023 को न्यायालय ने प्राधिकार के परमिट नामांतरण निरस्ती आदेश को अवैध करार दिया गया तथा 30 दिवस के अंदर परमिट नामांतरण का आदेश दिया गया। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने 30 दिन के अंदर नामांतरण नहीं किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने परिवहन न्यायालय के नामांतरण आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दायर कऱ चुनौती दी। 3 अक्टूबर 2024 को सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार क़ी याचिका ख़ारिज कर दी। साथ ही परमिट नामांतरण आवेदन को निरस्त करने के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आदेश को अलोकतान्त्रिक माना। कोर्ट ने नामांतरण करने के राज्य अपीलीय प्राधिकरण के फैसले को उचित ठहराया है।