उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मामले में 3 अप्रैल 2024 को सुनवाई हुई थी। इसमें न्याय मित्रों ने न्यायालय के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने हेतु नेशनल हाइवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था जिस पर राज्य सरकार ने लगभग 22.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की जानकारी दी थी लेकिन चुनाव के कारण टेंडर जारी नहीं होने की बात भी कही गई थी।
CG High Court: कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी मामले को देखने के निर्देश दिए थे। मंगलवार 11 जून को हुई फिर से सुनवाई में सरकार द्वारा निर्देश हेतु समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही 3 अप्रैल 2024 के आदेश का तथा सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों हेतु 19 फरवरी को दिए गए आदेश पालन करने का मुख्य सचिव को अंतिम अवसर प्रदान किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई। न्याय मित्रों में राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा, आशुतोष सिंह कछवाहा मौजूद थे।