वर्तमान में बिलासपुर में 140 और संभाग में कुल 584 उपार्जन केंद्र हैं। नए केंद्रों के खुलने से किसानों की संख्या में इजाफा होगा। किसानों को धान बेचने के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है, जो कि 1 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
CG Dhan Kharidi: इस बार धान खरीदी की प्रक्रियां 15 नवंबर से शुरू होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह 1 नवंबर से प्रारंभ हुई थी। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के आदेश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे किसानों में असमंजस बना हुआ है। संभाग में 5 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से 526625 किसान पंजीकृत हैं। पिछले वर्ष, 495491 किसानों ने धान बेचा था। इस बार, किसानों को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। किसान अपने निकटतम धान समिति केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
CG Dhan Kharidi: तारीख में बदलाव
छ्त्तीसगढ़ सरकार इस बार एक नवंबर की जगह 15 नवंबर से धान खरीदी करने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि 1 नवंबर तक धान गीला रहेगा जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले 10 लाख टन ज्यादा धान की खरीदी की जाएगी। पिछली बार सरकार ने 1.40 करोड़ टन धान की खरीद की थी। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस के साथ-साथ किसान संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने धान खरीद की तारीख बढ़ाई है। यह भी पढ़ें
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कांग्रेस ने की है 1 नवंबर से खरीदी की मांग
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी (Paddy Purchased in Chhattisgarh) को लेकर कांग्रेस ने हाल ही में राज्य सरकार से एक नवंबर से धान खरीदी की मांग की है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान जारी किया था। इसमें बैज ने कहा था कि प्रदेश में अच्छी बारिश के साथ ही धान का उत्पादन अच्छा हो रहा है। ऐसे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा समय धान बेचने के लिए मिले। वहीं किसानों की धान की खरीदी समय पर की जाए। इसी मांग को लेकर बैज ने 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने की मांग की थी।
पंजीयन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
किसान नया धान पंजीयन के लिए ऊपरोक्त फॉर्म में से प्रपत्र 1 को डाउनलोड करके या इस फॉर्म को किसी भी कंप्यूटर दुकान से ले सकते हैं। फॉर्म के साथ जमीन का बी-1 , पी-2 (फसल विवरण), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, 1 पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन में एक से अधिक सदस्यों का नाम होने पर सहमति पत्र (नोटरी), नॉमिनी का आधार कार्ड इत्यादि को फॉर्म में संलग्न करके अपने सहकारी समिति में जमा करना है। वहां ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। समिति द्वारा फॉर्म अनलाइन करने के बाद कृषि अधिकारी अपनी आइडी से उनके द्वारा भरा गया आनलाइन फॉर्म और आपके द्वारा जमा किए फॉर्म को चेक करके वेरिफिकेशन करेंगे।