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Bilaspur News: हाईकोर्ट ने वास्तविक स्थिति बताने कहा
Bilaspur News: उल्लेखनीय है कि सारंगढ़ उपजेल में कुछ बंदियों के पास मादक पदार्थ मिलने पर जेल कर्मचारियों द्वारा उनसे मारपीट किए जाने की खबर आई थी। इसे संज्ञान में लेकर कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के आदेश के पालन में 1 मार्च 2024 के आदेश के अनुसार महानिदेशक (कारागार), छत्तीसगढ़ ने उप-जेल में घटित घटना के संबंध में जांच रिपोर्ट संलग्न करते हुए अपना व्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत किया। बताया गया कि जिन लोगों ने मारपीट की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक संबंधित अन्य कर्मचारियों का सवाल है, जिनके साथ कुछ पैसों का लेनदेन हुआ है, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।