डाटा एंट्री आपरेटरों द्वारा पदोन्नति को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी एक ही पद पर बिना किसी पदोन्नति के काम करे यह उचित नहीं है। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने याचिका को खारिज करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने उनको जवाब प्रस्तुत करने कहा।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के 15 विभागों में पदोन्नति चैनल निर्धारित कर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को प्रमोशन प्रदान किया जा रहा है। परन्तु राज्य शासन के अन्य विभागों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदोन्नति से वंचित हैं। राज्य शासन के समस्त विभागों में एक समान पदोन्नति चैनल निर्धारित करने एवं पदोन्नत पद के समान समयमान-वेतनमान प्रदान करने के लिए
प्रदेश शासकीय कप्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा पिछले 8-10 वर्षों से शासन, प्रशासन, विभाग प्रमुखों को पत्राचार किया जा रहा था। परन्तु शासन, प्रशासन एवं विभागों द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
इन विभागों में प्रावधान
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों जैसे- तकनीकी शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वाणिज्य कर आयुक्त, राज्यपाल के सचिवालय, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, कोष लेखा एवं पेंशन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा सचिवालय, श्रम विभाग एवं छत्तीसगढ़
हाईकोर्ट में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को विभिन्न पदों पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
Bilaspur High Court: विभिन्न विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल
पदोन्नति की दोहरी नीति को लेकर छत्तीसगढ़ शासकीय कप्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन के माध्यम से पदोन्नति पद के बराबर समयमान दिये जाने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें वन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, निर्वाचन विभाग, खाद्य विभाग, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं नगर निगम
बिलासपुर सहित लगभग 15 विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने कहा है।