Bilaspur High court: कोर्ट में हुई सुनवाई
Bilaspur High court: याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के प्रसव की अनुमानित तारीख 18 दिसबर 2024 है याचिकाकर्ता के ऊपर एक चार वर्ष की पुत्री आद्विता सिंह की जिम्मेदारी है। साथ ही याचिकाकर्ता के पति रायपुर में असिस्टेन्ट इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। गर्भावस्था की स्थिति में याचिकाकर्ता को रायपुर से महासमुंद शिफ्ट होने और परिवार के बिना वहां अपनी सेवाएं देने में परेशानी होगी। यदि याचिकाकर्ता इस हालत में जिला-महासमुंद जाकर सामान की शिटिंग एवं ज्वाइनिंग करती है तो उसे और उसके गर्भस्थ शिशु के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
स्थानांतरण पर लगाई रोक
कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर याचिकाकर्ता को सचिव एवं संयोजक, स्थानांतरण समिति एवं सचिव, राजस्व विभाग, रायपुर के समक्ष स्थानांतरण नीति 2022 के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। साथ ही याचिकाकर्ता का रायपुर से महासमुंद जिले के लिए किए गए स्थानांतरण पर रोक लगा दी।